जिला परियोजना समन्वयक सीएस मरावी ने बताया कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अशासकीय शालाओं की मान्यता के लिए मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन किये जा सकते है।
जिला परियोजना समन्वयक सीएस मरावी ने बताया कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अशासकीय शालाओं की मान्यता के लिए मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन किये जा सकते है। शासन द्वारा इसके लिए शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में मोबाइल एप के माध्यम से मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन 23 दिसम्बर से 23 जनवरी तक किये जा सकते है। अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिनों में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा स्कूलों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 23 फरवरी तक डीपीसी द्वारा आवेदनो का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अगर डीपीसी द्वारा आवेदन निरस्त किये जाते है तो कलेक्टर के समक्ष 30 दिनों तक अपील कर सकते है। अपील प्राप्ति के 30 दिनों में इसका निराकरण और द्वितीय अपील आयुक्त व संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को की जा सकती है।
Tags
जॉब-एजुकेशन
