रेलवे मजिस्ट्रेट भोपाल अनुराग खरे द्वारा भोपाल स्टेशन पर एकदिवसीय कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान वाणिज्य विभाग के अधिकारियों, रेल सुरक्षा बल एवं जीआरपी की उपस्थिति में स्टेशन परिसर और खानपान स्टालों की गहन जांच की गई ।
जांच के दौरान कई खानपान स्टॉल पर खाद्य सामग्री को सही तरीके से ढका न पाए जाने पर पर्यावरण नियमों (एनजीटी प्रावधानों) के तहत कुल ₹43,490 का जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त स्टेशन परिसर में विभिन्न वेंडर्स की जांच की गई, जिसमें अनियमितताएँ पाए जाने पर 11 वेंडर्स पर कुल ₹16,500 का जुर्माना लगाया गया ।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि कैंप कोर्ट में रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 67 मामलों की सुनवाई की गई, जिन पर कुल ₹88,340 का जुर्माना निर्धारित किया गया। साथ ही, गाड़ी संख्या 20103 की पेंट्री कार की जांच के दौरान एक यात्री बिना टिकट पाया गया, जिस पर ₹900 का जुर्माना लगाया गया।



