जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ बसंती भूरिया के निर्देशन में 21 फरवरी 2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ 'ब' के ग्राम भाण्डाखेड़ा, तहसील रानापुर व जिला झाबुआ में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे। रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर घर के अंदर, छत पर एवं घर के पिछे रखी सुखी घांस से माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 112 पेटी, बैगपाईपर व्हिस्की पाव 21 पेटी, गोवा व्हिस्की पाव 16 पेटी कुल 149 पेटी (कुल- 1663.68 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी 1. दिला पिता हरजी सिंगाड़ निवासी भाण्डाखेड़ा एवं आरोपी 2. गोरचंद पिता कालू भूरिया निवासी पांचवड़ा तह.गरबाडा जिला दाहोद (गुजरात) के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 6,24,480/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, योगेश दायमा, प्रेमसिंह परमार एवं समस्त आबकारी स्टाफ का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
