कलेक्टर ने स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख के वितरण काकेंद्र स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में दिए निर्देश

 जिला स्तरीय कार्यक्रम निराला रंग विहार (मेला ग्राउण्ड परिसर) में होगा आयोजितस्वामित्व योजना के अंतर्गत वितरण से शेष पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का किया जाएगा वितरण




कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग भिण्ड, अटेर, मेहगांव गोहद, लहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड, अटेर, मेहगांव, गोहद, लहार, रौन, तहसीलदारध्नायब तहसीलदार तहसील भिण्ड, भिण्ड नगर, अटेर, मेहगांव, गोरमी, गोहद, मौ, लहार, मिहोना, रौन को निर्देशित कर कहा है कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का केंद्र स्तरीय कार्यक्रम 27 दिसंबर 2024 को किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा विडियो कांफ्रेस के माध्यम से सम्पूर्ण देश से चयनित स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिकार अभिलेख का वितरण किया जाना है, उक्त योजना के अंतर्गत सभी जिलों में पात्र हितग्राहियों को भूमिस्वामी अधिकार अभिलेख का वितरण सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोहपूर्वक किया जाना है।

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्तरीय कार्यक्रम का वेबकास्ट कराना अवश्यक है साथ ही कार्यक्रम के उपरांत स्वामित्व योजना के अंतर्गत वितरण से शेष पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख के वितरण की कार्यवाही की जाये। जिला स्तरीय कार्यक्रम निराला रंग विहार (मेला ग्राउण्ड परिसर) में आयोजित किया जायेगा। जिसमें जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्र स्तरीय कार्यक्रम का वेबकास्ट कराना है साथ ही उक्त जिला स्तरीय कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट भी केंद्र स्तरीय कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जावेगा, कार्यक्रम के उपरांत स्वामित्व योजना के अंतर्गत वितरण से शेष पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख के वितरण की कार्यवाही किया की जाये।

स्वामित्व योजना अंतर्गत वितरित किये जाने वाले अभिलेख भू-लेख पोर्टल पर तहसीलदार लॉगिन में उपलब्ध कराये गये हैं। अधिकार अभिलेखों की प्रतिया डाउनलोड कर हितग्राहियों को रंगीन प्रति का वितरण करना सुनिश्चित करें। एवं उल्लेखित कार्यक्रम के पूर्व अधिकार अभिलेख का वितरण नहीं किया जायेगा। योजना अंतर्गत् दिनांक 12 मार्च 2024 के उपरांत संलग्न सूची अनुसार निराकृत प्रकरणों में पात्र हितग्राहियो को अधिकार अभिलेख वितरण सुनिश्चित किया जाये। विस्तृत जानकारी स्वामित्व योजना के डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जिससे शीघ प्रकरणों का निराकरण कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।

तकनीकी व्यवस्था के लिए एनआईसी की सहायता से प्रधानमंत्री के लाइव वेबकास्ट के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रोजेक्टरध्टीबी की व्यवस्था करें, जिला स्तरीय कार्यक्रम पर वेबकास्ट एवं टेलीकास्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिससे यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर देखा जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 50 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सह अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन, ग्राम पंचायत स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रसारणध्वेबकास्ट सक्षम करने के लिए प्रोजेक्टरध्टीवी आदि की व्यवस्था की जाए।

गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य प्रतिभागी को निमंत्रण के लिए संबंधित विभागों के मंत्री, सांसद, विधायक, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करें। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, बैंक प्रतिनिधि, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करें। लाइव वेबकास्ट के लिए सभी प्रतिभागी 12.30 बजे से मा प्रधानमंत्री का वेबकास्ट देख सके, इसके लिए व्यवस्था करें।

भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड का वितरण करें। गणमान्य व्यक्तियों को इस प्रक्रिया में शामिल करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कम से कम 50 प्रतिभागियों के लिए एक प्रशिक्षण सह-अभिविन्यास सत्र का आयोजन करें, प्रशिक्षण विषय, स्वामित्व योजना और मेरी पंचायत ऐप का उपयोग, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित अन्य विषय, प्रशिक्षण सामग्री मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी, हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सत्र आयोजन प्रचार और जागरूकता के लिए स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग करके कार्यक्रम की जानकार फैलायें, योजना के लाभों को उजागर करें और अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करें।वित्तीय व्यवस्था हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्तानुसार 27 दिसंबर 2024 को सभी ग्राम पंचायतों एवं जिला स्तर पर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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