समयावधि में अनुपालन न करने पर जारी किए गए लाइसेंस पंजीयन किये जाएंगे निरस्त

 


खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग को प्राप्त शिकायत पर अभिहित अधिकारी जिला भोपाल द्वारा पूर्व में किए गए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं जिनका समयावधि में अनुपालन न करने पर सम्बन्धितों के खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जारी किए गए लाइसेंस पंजीयन निरस्त किए जाएंगे। 




      इनमें से 28 अगस्त 2025 को पूजा शाक्य द्वारा करोंद स्थित निरीक्षण की गई फर्म श्याम कृपा बेकर्स में बिना वैधानिक पंजीयन के अस्वच्छकर एवं अस्वास्थ्य कर परिस्थितियों  में केक आदि बेकरी आइटम का निर्माण होना पाया गया। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 




         इसी प्रकार वृंदावन ढाबा होशंगाबाद रोड, शक्ति नगर स्थित प्रियंका गृह उद्योग विभिन्न कर्मों पर भी सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच परिणाम के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार एमपी नगर स्थित लजीज हकीम होटल की शिकायत प्राप्त होने पर नमूना एवं निरीक्षण कार्रवाई की गई है।

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